विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें।

यदि आपने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन किया है या फिर आप विकलांग पेंशन योजना का आवेदन कर चुके हैं। तो यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका नाम विकलांग पेंशन लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं! सरकार साल में चार बार दिव्यांग लोगों की नई लिस्ट जारी करता है और 2024-25 की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। यदि आप विकलांग पेंशन की लिस्ट देखना नहीं जानते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस लेख में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। वह भी अपने मोबाइल से बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए बिना।

विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें।

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विकलांग पेंशन लिस्ट क्या है।

विकलांग पेंशन एक ऐसी लिस्ट होती है। जिसमें विकलांग पेंशनर्स की लिस्ट होती है, जिससे यह साफ-साफ पता चलता है कि जिन लोगों का नाम विकलांग पेंशन लिस्ट में होता है। उन्हीं लोगों को दिव्यांग पेंशन मिलती है और जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता है, उन्हें दिव्यांग पेंशन नहीं मिलती है। इसलिए दिव्यांग पेंशन का लाभ तभी आपको मिल सकता हैं, जब आपका नाम उस लिस्ट में शामिल होगा। इसलिए विकलांग पेंशन लिस्ट देखना भी बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है।

दिव्यांग पेंशन योजना का विवरण।

योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना
राशि प्रतिवर्ष ₹12000
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के विकलांग लोग
विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई।
ऑफिशल वेबसाइट sspy-up.gov.in

विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग (sspy-up.gov.in) की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको दिव्यांग पेंशन के नीचे “योजना के विषय में” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको “पेंशनर्स सूची 2024-25” को सिलेक्ट करना है।
  • इसके बाद आपको अपना जनपद, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम चुनकर कुल पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके गांव की विकलांग पेंशन लिस्ट खुल जाएगी। अब आप इस लिस्ट में अपना नाम दे सकते हैं।

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विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज।

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र

दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें।

विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने लिए, दिए गए स्टेप्स को पूरा करें:

  • स्टेप-1: सबसे पहले आपको https://sspy-up.gov.in/ इस लिंक पर क्लिक करना है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप सीधे विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • स्टेप-2: इसके बाद विकलांग पेंशन का ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुल जाएगा।
  • स्टेप-3: व्यक्तिगत विवरण में
    • आवेदक का जनपद चुने।
    • निवासी चुनें की आवेदक ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र से हैं।
    • तहसील चुने, आवेदक का नाम दर्ज करें जो आधार नंबर पर दर्ज हो।
    • लिंग चुनें, जन्मतिथि दर्ज करें, पिता का नाम दर्ज करें।
    • श्रेणी चुनें, संपर्क सूत्र के रूप में मोबाइल नंबर दर्ज करें और पूरा पता दर्ज करें।
  • स्टेप-4: बैंक के विवरण में
    • बैंक का नाम और बैंक शाखा का नाम चुनें।
    • खाता संख्या दर्ज करें, IFSC Code Auto Fill हो जाएगा। यदि नहीं होता तो IFSC Code स्वयं भर दे।
  • स्टेप-5: आय विवरण में
    • आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या दर्ज करें।
    • आय प्रमाण पत्र का प्रमाण क्रमांक दर्ज करें।
  • स्टेप-6: दिव्यांगता विवरण में
    • दिव्यांगता का प्रकार
    • दिव्यांगता का प्रतिशत
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि
    • क्या यूनिक दिव्यांग आईडी(UDID) कार्ड उपलब्ध है तो हां या ना करें।
    • यूनिक विकलांगता आईडी(UDID) कार्ड नंबर
  • स्टेप-7: दस्तावेज अपलोड में
    • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
    • आयु प्रमाण पत्र न होने पर आधार कार्ड अपलोड करें।
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • स्टेप-8: Declaration में
    • Declaration बॉक्स को चेक-इन करें।
    • कैप्चा भरें और Submit के बॉक्स पर क्लिक करें।

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