विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स को सरकार के द्वारा हर महीने 1000 रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है। कि ऐसे विकलांग भाई और बहन जिन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों का सामना करने और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में विकलांग पेंशन योजना को प्रारम्भ किया गया है। इस लेख में हम Viklang Pension Apply online करने की प्रक्रिया जानेंगे।

Viklang Pension Yojana क्या है?
ऐसे लोग जो किसी दुर्घटना अथवा जन्म से ही विकलांग है। वे लोग अपने शरीर के द्वारा कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। जिन्हें एक सम्मानजनक जीवन निर्वाह करने में कई कठिनाइयां होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए।
उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को हर महीने 1000 रुपए प्रदान करती है।
जिसके द्वारा वह अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सके।
इस योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्न शर्तों को पूरा करना होगा।
- 1. आवेदनकर्ता विकलांग होना चाहिए : आवेदक के पास सरकारी अस्पताल के द्वारा बना विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस पर उसकी विकलांगता का प्रतिशत लिखा हो। उस प्रमाण पत्र पर 40 से अधिक विकलांग प्रतिशतता होनी चाहिए।
- 2. आयु सीमा: 18 साल से अधिक आवेदक की उम्र होनी चाहिए।
- 3. आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्र की आय 46080 रूपए और शहरी क्षेत्र की आय 56460 रुपए होनी चाहिए।
- 4. लाभार्थी: उत्तर प्रदेश का आवेदक होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
Viklang Pension Apply online
आज के डिजिटल जमाने में आप इस योजना का आवेदन घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना पड़ेगा
- स्टेप 1 : व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना होगा।
- वहां पर आवेदक का जनपद निवास और तहसील भरने के बाद आवेदक का नाम जो आधार पर अंकित हो लिंग और जन्मतिथि दर्ज करें।
- पिता का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरे।
- स्टेप 2 : बैंक का विवरण में आवेदक के बैंक का नाम , बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड भरें।
- स्टेप 3 : आय का विवरण, तहसील द्वारा बना आय प्रमाण पत्र का आवेदक संख्यां और आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या दर्ज करें।
- स्टेप 4 : दिव्यांगता के विवरण में विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत, विकलांगता का प्रमाण पत्र संख्या,
- विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि दर्ज करने के बाद
- यदि आवेदक के पास UIDID कार्ड है तो हां करें नहीं होने पर ना करें।
- स्टेप 5 : दस्तावेज अपलोड में पासपोर्ट साइज फोटो (20KB), आय प्रमाण पत्र (200KB) और विकलांग प्रमाण पत्र (200KB) में अपलोड करें।
- स्टेप 6 : Declaration बॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चा भरकर सबमिट कर दे। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
Viklang Pension Apply Offline
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऑफलाइन आवेदन का सहारा ले सकते हैं।
- STEP 1 : सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
- STEP 2 : वहां पर आपको विकलांग पेंशन योजना का आवेदन (viklang pension apply) फॉर्म लेना है।
- STEP 3 : इसके बाद फॉर्म को अच्छे से भरे और साथ मांगे गए दस्तावेज लगाएं।
- STEP 4 : इस योजना से संबंधित अधिकारी के पास ये कागज जमा कर दें।
- कुछ समय बाद आपका आवेदन प्रोसेस में आ जाएगा।
विकलांग पेंशन योजना का आवेदन विकलांग पेंशन योजना करते समय आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए।
विकलांग पेंशन KYC कैसे करें: Viklang Pension KYC
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे की Viklang Pension Apply online कैसे देखा जाता है। यदि आपको इस लेख से संबंधित किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न है।
तो आप मुझे कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।
मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।