विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें। प्रतिवर्ष मिलेंगे ₹12000/-

विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन: विधवा पेंशन एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत जिन भी महिलाओं के पति की मृत्यु किसी दुर्घटना या असामयिक हो गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर महीने ₹1000 पेंशन के रूप दी जाती है। जो साल में करीब ₹12000 होते हैं, जो चार किस्तों के रूप में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। और इस योजना से लगभग उत्तर प्रदेश की 26 लाख से अधिक विधवा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है।

विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

यह योजना विधवा औरतों को अपने जीवन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को काम करने में मदद मिलती है। इसके साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। इसके साथ-साथ विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से होने चाहिए।

इस लेख में:

विधवा पेंशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए।

विधवा पेंशन कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

निराश्रित महिला पेंशन की पात्रता।

  1. आयु – 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  2. आय – 2 लाख से कम होनी चाहिए।
  3. पेंशन – यदि आवेदिका किसी पेंशन का लाभ ले रही तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं।
  4. प्रमाण पत्र – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।

विधवा पेंशन का विवरण।

योजना का नामविधवा पेंशन
मासिक अनुदान ₹1000 प्रतिमाह
उम्र18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लाभार्थीउत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं
ऑफिशल वेबसाइटsspy-up.gov.in

विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया।

  1. सबसे पहले sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाएं।
  2. निराश्रित महिला पेंशन के नीचे “योजना के विषय में” के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद विधवा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुल जाएगा।
  • व्यक्तिगत विवरण में
    1. आवेदिका का जनपद चुने।
    2. निवासी चुनें की आवेदिका ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र से हैं।
    3. तहसील चुने, आवेदिक का नाम दर्ज करें जो आधार नंबर पर दर्ज हो।
    4. लिंग चुनें, जन्मतिथि दर्ज करें, पति का नाम दर्ज करें।श्रेणी चुनें, संपर्क सूत्र के रूप में मोबाइल नंबर दर्ज करें और पूरा पता दर्ज करें।
  • बैंक का विवरण में
    1. बैंक का नाम और बैंक शाखा का नाम चुनें।
    2. खाता संख्या दर्ज करें, आईएफएससी कोड Auto Fill हो जाएगा। यदि नहीं होता तो आईएफएससी कोड स्वयं भर दे।
  • आय विवरण में
    1. आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या दर्ज करें।
    2. आय प्रमाण पत्र का प्रमाण क्रमांक दर्ज करें।
  • दस्तावेज अपलोड करें में
    1. अमेरिका का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
    2. आयु प्रमाण पत्र न होने पर आधार कार्ड अपलोड करें।
    3. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • Declaration में
    1. Declaration बॉक्स को चेक आउट करें।
    2. कैप्चर भरे और सबमिट के बॉक्स पर क्लिक करें।
    3. इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी। इसको कहीं अच्छे से रख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें।

इसी रजिस्ट्रेशन संख्या की मदद से विधवा पेंशन का स्टेटस चेक करने में मदद करेगा।

जन सेवा केंद्र द्वारा विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया।

  1. सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना है वहां पर सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर।
  2. जन सेवा केंद्र का ऑपरेटर आपके विधवा पेंशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देगा। आप समस्त जानकारी का उपयोग करके।
  3. इसके बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी। जिसको अच्छे से रखना क्योंकि यह बहुत आवश्यक है इसी के माध्यम से आप अपने विधवा पेंशन के स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे।
  4. इसके बाद आपको जन सेवा केंद्र के ऑपरेटर को ₹50 से लेकर ₹100 की फीस देनी पड़ेगी।

विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया।

  1. सबसे पहले sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाएं।
  2. निराश्रित महिला पेंशन के नीचे “योजना के विषय में” के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको “आवेदन लॉगिन” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. सिलेक्ट पेंशन स्कीम में आपको अपनी पेंशन स्कीम चुननी है।
  4. आवेदन करते समय जो आपको पंजीकरण संख्या मिली थी वह पंजीकरण संख्या यहां दर्ज करें।
  5. आवेदन करते समय दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को यहां भरे।
  6. Sand OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पेंशन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को दर्ज करके कैप्चा भरें और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  7. इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां तक पहुंचा है।

यदि आवेदन करते समय कोई गलती हो गई है। तो Edit या Lock के आइकॉन पर क्लिक करके अपनी जानकारी अपडेट कर लीजिए उसके बाद कैप्चर भर और अपडेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी।

विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ’S

1. वर्तमान में विधवा पेंशन कितनी है।

उत्तर प्रदेश 2025 के वर्तमान अनुसार विधवा पेंशन की किस्त हर महीने ₹1000 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. क्या एक विधवा दो पेंशन ले सकती है।

नहीं! एक विधवा केवल एक ही योजना का लाभ ले सकती है दूसरी पेंशन का नहीं! क्योंकि हमारी नानी जी ने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों बनवाई थी। जिसके चलते उनकी विधवा पेंशन कट गई, अब उन्हें वृद्धा पेंशन की किस्त मिल रही है। इसलिए दूसरी पेंशन का आवेदन न करें।

3. यदि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हो तो क्या विधवा पेंशन बनेगी।

जी नहीं! यदि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हो तो विधवा पेंशन नहीं बनेगी।

4. विधवा पेंशन बनने में कितना समय लगता है।

विधवा पेंशन बनने में 3 से 4 महीने का समय लगता है यह निर्भर करता है। कि आपकी कितनी सटीक और सही जानकारी है, और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर निर्भर करता है।

5. किसकी विधवा पेंशन नहीं बनेगी।

ऐसी औरत जिनके पहले पति की मृत्यु हो चुकी है, इसके बाद उस औरत ने दूसरी शादी कर ली। तो इस परिस्थिति में वह औरत इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

यदि आपको विधवा पेंशन आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर इस लिंक से संबंधित कोई भी प्रश्न तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा।

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