उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में आती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Vidhwa Pension Status चेक कर सकते हैं कि आपकी विधवा पेंशन की 3000 रूपए की किस्त आयी है या नहीं।

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विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य।
यूपी विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिनके पति की किसी कारणवश या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उन्हें हर महीने सरकार द्वारा आर्थिक रूप से प्रतिमाह ₹1000 प्रदान किए जाते हैं। जिसकी मदद से विधवा महिलाओं को अपने जीवन में उत्पन्न हुई छोटी-छोटी कमियों को पूरा करने में मदद मिलती हैं।
विधवा पेंशन योजना का विवरण: Vidhwa Pension Status
1 | योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
2 | लॉन्च वर्ष | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई |
3 | उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
4 | लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाएं |
5 | आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष के बीच |
6 | आर्थिक सहायता राशि | प्रति माह ₹1000 |
7 | आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन (sspy-up.gov.in) |
8 | दस्तावेज़ आवश्यक | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र |
9 | विधवा पेंशन | सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से |
10 | आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
Vidhwa Pension की पात्रता।
1. आयु – 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. आय – 2 लाख से कम होनी चाहिए।
3. पेंशन – यदि आवेदिका किसी पेंशन का लाभ ले रही तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं।
4. प्रमाण पत्र – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
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विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया: Vidhwa Pension Status
- स्टेप-1: सबसे पहले आपको https://sspy-up.gov.in/ इस लिंक पर क्लिक करना है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप सीधे विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के पेज पर पहुंच जाएंगे।
- स्टेप-2: इसके बाद विधवा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुल जाएगा।
- स्टेप-3: व्यक्तिगत विवरण में
- आवेदिका का जनपद चुने।
- निवासी चुनें की आवेदिका ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र से हैं।
- तहसील चुने, आवेदिका का नाम दर्ज करें जो आधार नंबर पर दर्ज हो।
- लिंग चुनें, जन्मतिथि दर्ज करें, पति का नाम दर्ज करें।
- श्रेणी चुनें, संपर्क सूत्र के रूप में मोबाइल नंबर दर्ज करें और पूरा पता दर्ज करें।
- स्टेप-4: बैंक के विवरण में
- बैंक का नाम और बैंक शाखा का नाम चुनें।
- खाता संख्या दर्ज करें, IFSC Code Auto Fill हो जाएगा। यदि नहीं होता तो IFSC Code स्वयं भर दे।
- स्टेप-5: आय विवरण में
- आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या दर्ज करें।
- आय प्रमाण पत्र का प्रमाण क्रमांक दर्ज करें।
- स्टेप-7: दस्तावेज अपलोड में
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
- आयु प्रमाण पत्र न होने पर आधार कार्ड अपलोड करें।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- स्टेप-8: Declaration में
- Declaration बॉक्स को चेक-इन करें।
- कैप्चा भरें और Submit के बॉक्स पर क्लिक करें।
Vidhwa Pension योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज।
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: पति की मृत्यु का सत्यापन।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार द्वारा जारी किया गया।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- जन्म प्रमाण पत्र: आयु सत्यापन के लिए।
- बैंक खाता विवरण: पेंशन राशि के सीधे हस्तांतरण के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो।
विधवा पेंशन योजना का स्टेटस देखने की प्रक्रिया: Vidhwa Pension Status
- स्टेप-1: इस लिंक पर https://pfms.nic.in/SitePages/DBT_StatusTracker.aspx क्लिक करें, इसके बाद आप सीधे Vidhwa Pension Status चेक करने की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
- स्टेप-2: “Category” में Any Other External System को सिलेक्ट करें।
- स्टेप-3: “DBT Status” में Payments आप्शन चुनें।
- स्टेप-4: Enter Aplication ID में Vidhwa Pension का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें ” Beneficiary Code” को छोड़ दें। Captcha भरकर “सर्च” बटन दबाएं।
- स्टेप-5: अब आपको भुगतान की स्थिति दिख जाएगी।
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Vidhwa Pension Status से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है।
यूपी विधवा पेंशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: वे महिलाएं जो विधवा हैं, उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हैं, उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, और जिनकी पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में ₹2,00,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹1,50,000 से अधिक नहीं है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: इच्छुक लाभार्थी समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
उत्तर: आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
विधवा पेंशन की राशि कितनी है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है?
उत्तर: लाभार्थियों को ₹1000 प्रति माह की राशि उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
उत्तर: आवेदक sspy-up.gov.in पर जाकर “पेंशन की स्थिति देखें” विकल्प पर क्लिक करके अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं।
विधवा पेंशन का पैसा कब आता है?
उत्तर: पेंशन की राशि हर तिमाही (3 महीने) में एक बार लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
अगर विधवा महिला दूसरी शादी कर ले तो क्या उसे पेंशन मिलती रहेगी?
उत्तर: नहीं, पुनर्विवाह करने पर लाभार्थी इस योजना के लिए अयोग्य हो जाती है, और पेंशन बंद कर दी जाती है।
पेंशन बंद हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो आप समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क करें या sspy-up.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।