Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से ‘Samuhik Vivah Yojana‘ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनके बच्चों का विवाह धूमधाम से सम्पन्न कराना है। बदलते समय के साथ, विवाह आयोजन के खर्चे कई परिवारों के लिए भारी बोझ बन जाते हैं। खासकर निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ‘सामूहिक विवाह योजना’ की नींव रखी, ताकि समाज में आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी वर्गों के लोग अपने बच्चों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें।

Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना

आज हम इस लेख में ‘ सामूहिक विवाह योजना ‘ के बारे में पूरी प्रक्रिया जानेंगे तो चलिए जानें ।

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सामूहिक विवाह योजना क्या है?

Samuhik Vivah Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों का विवाह सामूहिक रूप से कराया जाता है। इस योजना के तहत एक ही दिन में कई जोड़ों का विवाह एक जगह पर सम्पन्न होता है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से धनराशि, उपहार और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इस योजना का उद्देश्य केवल शादी के खर्चे उठाना नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को भी प्रोत्साहित करना है। विभिन्न रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, जिससे हर समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य के साथ विवाह करने का मौका मिलता है।

सामूहिक विवाह योजना की पात्रता

इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं:

  • 1. आय सीमा: 2 लाख से कम परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए।
  • 2. निवास स्थान : आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • 3. आयु सीमा: लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • 4. सामाजिक समुदाय: यह योजना सभी समुदायों और धर्मों के लिए खुली है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान करना है।
  • 5. विवाह का पंजीकरण: इस योजना के तहत सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए कम से कम 10 जोड़ों का पंजीकरण आवश्यक है।

Samuhik Vivah Yojana के मुख्य दस्तावेज


सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। यह दस्तावेज सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के सत्यापन के लिए आवश्यक होते हैं। मुख्य दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:
1. दूल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड: यह दस्तावेज पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक है।
2. निवास प्रमाण पत्र: आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण करने के लिए यह दस्तावेज अनिवार्य है।
3. दूल्हा-दुल्हन की उम्र का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज, जो दूल्हा और दुल्हन की आयु का सत्यापन कर सके।
4. आय प्रमाण पत्र: 2 लाख से कम परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए।
5. बैंक पासबुक की कॉपी: दुल्हन के बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए आवश्यक है।
6. जाति प्रमाण पत्र: यदि आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो यह प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

सामूहिक विवाह के लाभ

सामूहिक विवाह योजना के कई लाभ हैं, जो न केवल आर्थिक मदद प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उपयोगी हैं:
1. वित्तीय सहायता: प्रत्येक जोड़े को विवाह के लिए 51,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

  • इसमें 35,000/- रुपये दुल्हन के बैंक खाते में जमा होते हैं
  • जिससे वह अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर सके।
  • शेष राशि विवाह के दौरान वस्त्र, आभूषण और बर्तन आदि के रूप में प्रदान की जाती है।

2. समाजिक एकता: इस योजना के माध्यम से विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सामाजिक एकता बढ़ावा दिया जाता है।
3. फिजूलखर्ची को रोकना: सामूहिक विवाह के माध्यम से पारंपरिक विवाह समारोहों में होने वाली फिजूलखर्ची और दिखावा बंद होता है।
4. आसान और सस्ता विवाह: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें विवाह के खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती।
5. सरकारी उपहार: विवाह के दौरान जोड़ों को आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन और अन्य गृहस्थी के सामान उपहार के रूप में दिए जाते हैं।

Samuhik Vivah Yojana की आवेदन प्रक्रिया

इस योजना की आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है –

  • 1. सबसे पहले आवेदक को नजदीकी ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
  • 2. फॉर्म भरने के बाद उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
    • आधार कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक
  • 3. इसके बाद, आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • 4. सत्यापन के बाद, योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजन के लिए तारीख और स्थान तय किया जाएगा।
  • 5. निर्धारित दिनांक पर, सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

इस योजना का कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

(i) यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों के लिए बनी है चाहे वह किसी भी धर्म या वर्ग के हो।
(ii) विशेष रूप से यह योजना ऐसे वर्गों के लिए है जो अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं है।
(iii) यह योजना सभी लोगों के लिए बनी है चाहे वह शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो
(iv) सब लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं?
हां , उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं चाहे वह किसी भी वर्ग के हो।

2. विवाह के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?
योजना के अनुसार लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए

3. सामूहिक विवाह में क्या कोई शुल्क लिया जाता है
(i) इस योजना में किसी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाती है।
(ii) इस योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा फ्री में किया जाता है।

4. इसका योजना का आवेदन कैसे किया जाता है
सामूहिक विवाह योजना का आवेदन करने के लिए आप जा सकतें हैं –
जिला पंचायत,
नगर पंचायत,
जिला पंचायत
अपने क्षेत्र के पंचायत कार्यालय में

5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू हुई
अक्टूबर, 2017 से

निष्कर्ष:
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक पल है
जिसके अंतर्गत आने वाले छोटे और निम्न वर्गों को अपने बच्चों की शादी करने में आर्थिक मदद और ढेर सारे उपहार प्रदान करते हैं।

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