Mukhymantri Swarojgar Yojana (MSW): इस योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा।

Mukhymantri Swarojgar Yojana” मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 15-09- 2018 को शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत जिन युवा लोगों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है उन लोगों को सरकार के द्वारा अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किये जातें है। वह भी प्रतिवर्ष 10% के ब्याज से दर से। इस योजना के माध्यम से युवा यह ऋण प्राप्त करके किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं।

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आज हम इस लेख में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित जानकारी जैसे की योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है?

यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वे अपना खुद का रोजगार तैयार करके अपना जीवन बेहतर बना सके और उन्हें रोजगार के लिए दर-दर भटकना ना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की स्थापना की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10% की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। औद्योग के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख का ऋण मिलता है।

Mukhymantri Swarojgar Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण प्रदान किया जाता है। जिसकी मदद से बेरोजगार युवक अपने लिए स्वयं रोजगार तैयार कर सकते हैं,और अपना जीवन बेहतर बना सकें। इस योजना की योग्यता हाई स्कूल है और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उद्योग के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह योजना युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

  • आधार कार्ड।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • राशन कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • हाईस्कूल की मार्कशीट/ प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक।
  • जमीन की नकल।
  • यदि जमीन खरीदी गई हो तो उसकी लीड डीड।

Mukhymantri Swarojgar Yojana की पात्रता

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल होना चाहिए।
  4. राष्ट्रीय बैंकों का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  5. ओबीसी की वार्षिक आय 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए जबकि एससी और एसटी की वार्षिक आय 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

नोट: बैंक का डिफाल्टर का मतलब यह होता है कि आवेदक किसी भी प्रकार से किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई हो।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विवरण

योजना का नाममुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति
उम्र 18 से 40 वर्ष
योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल
अधिकतम राशि25 लाख
प्रतिवर्ष दर10%
आधिकारिक वेबसाइटdiupmsme.upsdc.gov.in

Mukhymantri Swarojgar Yojana की आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है।

  • चरण 1. सबसे पहले आपको उद्योग एवं व्यवसाय संबंधों निर्देशक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • चरण 2. वेबसाइट पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें।
  • चरण 3. क्लिक करने के बाद आवेदन फार्म खुल जाएगा।
  • चरण 4. इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी जैसे की नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जनपद राज्य और योजना का नाम दर्ज करना होगा
  • चरण 5. समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर दें इसके बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. इस योजना का लाभ किस प्रदेश के लोग ले सकते हैं?

उत्तर प्रदेश के लोग ही केवल इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

2. इस योजना का आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता क्या है?

न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितना राशि प्रदान की जाती है?

उद्योग के लिए 25 लाख रुपये जबकि सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

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