Mukhymantri Viklang Vivah Yojana UP- मुख्यमंत्री विकलांग विवाह योजना UP

मुख्यमंत्री विकलांग विवाह योजना ( mukhymantri viklang Vivah Yojana) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसके अंतर्गत आने वाले युवकों को ₹15000 और लड़कियों को ₹20000 प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री विकलांग विवाह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के युवक और युवतियों के लिए बनाई गई है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोग को ही प्राप्त होगा।

mukhymantri viklang Vivah Yojana

इस लेख में आपको मुख्यमंत्री विकलांग विवाह योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं’

mukhymantri viklang Vivah Yojana के लाभ

1. विकलांग युवकों को 15000 रूपए प्रदान किए जाएंगे
2. विज्ञान लड़कियों को 20000 रूपए प्रदान किए जाएंगे
3. यदि दोनों विकलांग होते हैं तो 35000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विकलांग विवाह योजना की पात्रता

1. आवेदक की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता किसी भी अपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
4. विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए।
5. विवाह के समय पुरुष की उम्र 21 वर्ष से 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. आवेदक किसी भी प्रकार की आय ना देता हूं।

mukhymantri viklang Vivah Yojana का आवेदन

1. सबसे पहले आपको दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको अपना पंजीकरण करना होगा
(i) दंपति की दिव्यंका का प्रकार
(ii) दंपति का नाम
(iii) दंपति का वर्तमान पता
3. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक
4. समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें

5. नोट: आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त लाल बिंदु को भरना अति आवश्यक है इसके साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन को अपने जिला के विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिनों के अंदर जमा कर दें।

आवश्यक दस्तावेज

1. आयु प्रमाण पत्र
2. विकलांग प्रमाण पत्र जिस पर विकलांग की प्रतिशता हो
3. फोटो
4. शादी का प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या इस योजना का लाभ पूरे भारत के लोग ले सकते हैं।
नहीं केवल उत्तर प्रदेश के विकलांग लोग

2. इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलते हैं
विकलांग लड़के को ₹15000 जबकि विकलांग लड़की को 20 हजार रूपए प्रदान किए जाते हैं।

3. विकलांगता कितनी होनी चाहिए इस योजना के लिए
जिस विकलांग की विकलांगता 40% से अधिक होगी उसी को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

4. पुरुष की कितनी उम्र होनी चाहिए।
वर की लगभग 21 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए

5. योजना का आवेदन कैसे करें।

1. सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
2. एक नया पंजीकरण करना होगा
3. आवेदन पत्र को ध्यान से भरे
4. आवेदन पत्र को जमा करें और 15 दिनों के अंदर फॉर्म को जिले के विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करें।

यह पोस्ट आपको “मुख्यमंत्री विकलांग विवाह योजना” (mukhymantri viklang Vivah Yojana) का आवेदन करने में बहुत मदद करेगा इसलिए को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।

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