विधवा पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें: Vidhwa Pension Apply online

ऐसी औरतें जिनके पति की मृत्यु हो गई है, ऐसी औरतों को उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने ₹1000 प्रदान करती है। जिसकी मदद से विधवा औरतों को अपने जीवन में उत्पन्न हुई छोटी-छोटी कर्मियों की पूर्ति करने में मदद मिलती है। आज आप इस लेख के माध्यम से जान पाएंगे की Vidhwa Pension Apply Online कैसे किया जाता है, तो चलिए जानते हैं।

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Vidhwa Pension Yojana क्या है?

Vidhwa Pension Yojana एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से जिन महिलाओं के पति का निधन हो चुका है। इस योजना के माध्यम से उन्हें सरकार के द्वारा हर वर्ष 12000 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं।

जिससे वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

विधवा पेंशन की किस्तें किस प्रकार भेजी जाती है?

  • 3000 हजार रुपए की पहली किस्त – मार्च में भेजी जाती है
  • 3000 हजार रुपए की दूसरी किस्त – जून में भेजी जाती है
  • 3000 हजार रुपए की तीसरी किस्त – सितंबर में भेजी जाती है
  • 3000 हजार रुपए की चौथी किस्त – दिसंबर में भेजी जाती है

कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना का आवेदन करने से पहले आपको निम्न चरणों को पूरा करना होगा।

  • 1. आवेदिका एक महिला होनी चाहिए: उस महिला के पति का निधन हो चुका हो।
  • 2. आयु सीमा: इस योजना के लिए आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • 3. लाभार्थी: विधवा महिला उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए।

विधवा पेंशन योजना का विवरण:

लाभार्थी उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं
राशि1000 रुपए प्रति महीने
पात्रताविधवा महिलाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए।

1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र
3. बैंक खाता नंबर
4. आय प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट साइज फोटो
6. आयु/जन्म प्रमाण पत्र

Vidhwa Pension Apply online

आप इस योजना का आवेदन घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना पड़ेगा

  • स्टेप 1 : व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना होगा। वहां पर आवेदिका का जनपद निवास और तहसील भरने के बाद आवेदिका का नाम जो आधार पर अंकित हो लिंग और जन्मतिथि दर्ज करें। पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरे।
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  • स्टेप 2 : बैंक का विवरण में आवेदिका के बैंक का नाम , बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड भरें।
  • स्टेप 3 : आय के विवरण में तहसील द्वारा बना आय प्रमाण पत्र का आवेदक संख्यां और आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या दर्ज करें।
  • स्टेप 4 : दस्तावेज अपलोड करें में पासपोर्ट साइज फोटो (20KB), जन्म/आयु प्रमाण पत्र (200KB) और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (200KB) में अपलोड करें।
  • स्टेप 5 : Declaration बॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चर भरकर सबमिट कर दे। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।

Vidhwa Pension Apply offline

  • STEP 1 : सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
  • STEP 2 : वहां पर आपको विधवा पेंशन योजना आवेदन ( vidhwa pension apply ) का फॉर्म लेना है।
  • STAP 3 : इसके बाद फॉर्म को अच्छे से भरे और साथ मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें।
  • STEP 4 : इस योजना से संबंधित अधिकारी के पास ये कागज जमा कर दें। कुछ समय बाद आपका आवेदन प्रोसेस में आ जाएगा।

योजना के लाभ

इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रति माह 1000 रूपए की धनराशि मुहैया कराई जाती है। जिसकी मदद से विधवा औरतें अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाती है और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर पाती है।

विधवा पेंशन योजना विधवा औरतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इससे न केवल उन्हें एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में अथवा आत्मनिर्भर भी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपके परिवार अथवा पास पड़ोस में कोई विधवा महिला है तो आप उनकी विधवा पेंशन बनवा सकते हैं और उन्हें एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में आप मदद कर सकते हैं।

अब आप समझ गए होंगे कि विधवा पेंशन का आवेदन ( Vidhwa Pension apply ) किस प्रकार किया जाता है। यदि आपके मन में कोई सवाल है।

तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन कितनी मिलती है?

उत्तर: पति की मृत्यु के पश्चात विधवा औरत को प्रतिमाह ₹1000 प्रदान किए जाते हैं।
यह राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकती हैं।

प्रश्न 2. विधवा पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं है?

उत्तर: ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु 1 साल से डेढ़ साल के भीतर हुई हो।
जिसके बाद वे दूसरी शादी कर ले।
तो ऐसी औरतें इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

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